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Composition Scheme On GST

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Dated 24-04-2017
 

by CA. Sudhir Halakhandi

 

Composition Scheme On GST

 

भाग -8

जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन स्कीम

 

 

जी.एस.टी. के दौरान उन व्यापरियों एवं डीलर्स के लिए क्या एक निश्चित प्रतिशत पर का भुगतान करने पर जी.एस.टी. के इनपुट-आउटपुट, मासिक रिटर्न  इत्यादि से राहत में की कोई स्कीम है क्या ? इस तरह के प्रश्न काफी आ रहें है .

कम्पोजीशन स्कीम के बारे में सबसे पहले आपको यह बता दें कि यह उन डीलर्स के लिए ही उचित होती है जो सीधे ही उपभोक्ता को ही माल बेचते है अर्थात जिन  खरीददारों को अपनी खरीद पर इनपुट क्रेडिट लेनी होती है वे कम्पोजीशन डीलर्स को से माल नहीं खरीदते है क्यों कि कम्पोजीशन डीलर्स से खऱीदे गए माल पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है .

यहाँ आप ध्यान रखें कि कम्पोजीशन स्कीम से सम्बंधित प्रावधान जी.एस.टी. के सम्बन्ध में केद्र एवंम राज्यों दोनों के ही कानून की धारा 10 में दिए गए है और इस सम्बन्ध में रूल्स का प्रारूप भी जारी किया गया है, केंद्र का कानून बन चुका है , राज्यों के कानून उनकी विधान सभाओं में अब पारित होने है और रूल्स के अभी केवल प्रारूप ही जारी हुए है . आइये अब कम्पोजीशन स्कीम को कुछ प्रश्नों के साथ विस्तार से जानने का प्रयास करें :-

प्रश्न -

कम्पोजीशन के लिए बिक्री/ टर्नओवर की सीमा क्या होगी ?

 

सुधीर हालाखंडी -
जीएस.टी. कम्पोजीशन उन डीलर्स के लिए ही होगा जो ऊपर बताई शर्तों के अनुसार इस स्कीम के तहत आते है वे बीते हुए वर्ष  (पिछले वर्ष )  में  50 लाख रूपये से कम की बिक्री या टर्नओवर करते है .
यदि आपका टर्नओवर बीते वर्ष में 50 लाख रूपये से अधिक है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते है .

प्रश्न -

हमारे राज्य में कम्पोजीशन की सीमा 75 लाख है और वर्ष जो 31/03/2017 को जो साल समाप्त हुआ है उसमे हमारा टर्नओवर 70 लाख रूपये था और हम कम्पोजीशन का लाभ ले रहे थे . क्या अब भी हम जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकूंगा ?

 

यदि आपके राज्य में इस समय कम्पोजीशन स्कीम की आधिकतम सीमा 75 लाख रूपये है (ऐसा मेरी जानकारी में राजस्थान में है ) और आपका टर्नओवर 31/03/2017 को 70 लाख रूपये है और आपने कम्म्पोजीशन स्कीम का लाभ लिया है तो भी अब आप जी.एस.टी. के तहत इस स्कीम के बाहर है क्यों कि जी.एस.टी. के तहत यह सीमा 50 लाख है और इसका निर्धारण भी आपके पिछले वर्ष के टर्नओवर से किया जाना है .

प्रश्न-

हम अभी भी अपने  राज्य में  कम्पोजीशन स्कीम में है अब क्या हमें जी.एस.टी. के  लिए भी कम्पोजीशन का  आवेदन करना होगा ?

 

सुधीर हालाखंडी
जी.एस.टी. प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप आवेदन कर ही चुके होगें और अब  यदि  आप कम्पोजीशन स्कीम के तहत जाना चाहते है तो आपको इसके लिए जी. एस.टी . कॉमन पोर्टल पर आवेदन करना होगा और यह आवेदन आप  जी.एस.टी. कानून लागू होने के तीस दिन के भीतर एक फॉर्म GST CMMP-01 में ऑनलाइन करेंगे.

प्रश्न -

हम पहले से रजिस्टर्ड है क्या कम्पोजीशन स्कीम में जाने पर कोई और भी कोई शर्तें है जिनके कारण  हम जी.एस.टी. कम्पोजीशन स्कीम में नहीं जा सकते है ?

 

सुधीर हालाखंडी
यदि आप जी.एस.टी. लागू होने के पहले से रजिस्टर्ड है  तो जिस दिन जी.एस.टी. लागू होता है उस दिन आपके पास जो भी स्टॉक है उस स्टॉक में निम्न प्रकार की खरीद शामिल नहीं होने चाहिए -

 

-

अंतरप्रांतीय खरीद अर्थात किसी अन्य राज्य से खरीदा हुआ माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए .

 

-

भारत के बाहर से खरीद अर्थात किसी अन्य देश  से खरीदा हुआ माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए .

 

-

राज्य के बाहर से अपनी ही किसी ब्रांच या एजेंट या प्रिंसिपल से प्राप्त माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए .

 

 

कुछ सीमाएं उन डीलर्स पर भी है जो जी.एस.टी. लगने के बाद रजिस्टर्ड होकर कम्पोजीशन में जाना चाहते है चूँकि ये अभी काम की नहीं है इसलिए इनका अध्ययन बाद के किसी भाग में विस्तार से करेंगे.

प्रश्न -

राज्य के बाहर माल बेचने वाले क्या कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकेंगे ?

 

सुधीर हालाखंडी
जो डीलर्स एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते  है वे भी कम्पोजीशन स्कीम के पात्र नहीं होंगे.

प्रश्न -

क्या कम्पोजीशन स्कीम का लाभ निर्माता भी ले सकते है ?

 

सुधीर हालाखंडी
हाँ इस कम्पोजीशन स्कीम के तहत निर्माता भी शामिल हो सकते है और वे भी कम्पोजीशन का लाभ ले सकते हैं . लेकिन यदि सरकार चाहे तो, अधिसूचना के जरिये, कुछ प्रकार के निर्माताओं को इस स्कीम से वंचित कर बाहर कर सकती है .

प्रश्न -

कम्पोजीशन कर की दर क्या होगी ?

 

सुधीर हालाखंडी
कम्पोजीशन स्कीम के तहत कम्पोजीशन कर की अधिकत्तम  दरें निम्न प्रकार होंगी :--

डीलर का विवरण

सी.जी.एस.टी. के तहत कम्पोजीशन कर की अधिकत्तम दर.

एस.जी.एस.टी. के तहत कम्पोजीशन कर की अधिकत्तम दर

अधिक प्रभावी कम्पोजीशन दर (एस.जी.एस.टी. + सी.जी.एस.टी.

ट्रेडर्स अर्थात वे डीलर्स जो सिर्फ खरीद बिक्री करते है .

आधा प्रतिशत- 0.50 प्रतिशत

आधा प्रतिशत- 0.50 प्रतिशत

एक प्रतिशत -1 प्रतिशत

रेस्टोरेंटस

ढाई प्रतिशत - 2.50 प्रतिशत

ढाई प्रतिशत - 2.50 प्रतिशत

पांच प्रतिशत -5 प्रतिशत

निर्माता*

एक प्रतिशत- 1 प्रतिशत

एक प्रतिशत- 1 प्रतिशत

दो प्रतिशत -2 प्रतिशत

उन निर्माताओं को छोडकर जिन्हें सरकार अधिसूचना के जरिये इस स्कीम से बाहर करे.

प्रश्न -

क्या कम्प्पोजीशन की यह दरें अंतिम रूप से तय कर दी गई है ?

 

सुधीर हालाखंडी
आप यदि ऊपर लिखे जवाब को ध्यान से पढ़े तो आपको पता लगेगा कि यह  अधिक्तम दरें है औरर इन दरों से अधिक कम्पोजीशन कर नहीं लगाया जा सकता है . अंतिम दरें तो अब तय की जायेंगी.

प्रश्न -

कम्पोजीशन के तहत आने वाले डीलर्स को अपने रिटन्र्स कब- कब भरने होंगे ?

 

सुधीर हालाखंडी
कम्पोजीशन डीलर्स को अपना रिटर्न तीन माह में एक बार भरना होगा एवं वर्ष के अंत में उन्हें एक वार्षिक रिटर्न भरना होगा . इस आम जी.एस.टी. करदाता के एक वर्ष में भरे जाने वाले 37 रिटन्र्स की जगह कम्म्पोजीशन डीलर्स को केवल 5 रिटन्र्स ही भरने होंगे.

प्रश्न -

क्या सेवा क्षेत्र के लिए भी यह कम्पोजीशन स्कीम लागू रहेगी ?

 

सुधीर हालाखंडी
सेवा क्षेत्र के लिए कम्म्पोजीशन स्कीम उपलब्ध नहीं है लेकिन एक ही अपवाद है और उसे ऊपर हमने रेस्टोरेंट सर्विस के रूप में बताया है जो कि वास्तव् में सर्विस और माल के सप्लाई का मिश्रित रूप है . इसके अलावा किसी और सर्विस पर यह कम्पोजीशन स्कीम लागू नहीं है .
रेस्टोरेंट के केस में वे रेस्टोरेंट जिनका पिछ्ले वर्ष में बिक्री / टर्नओवर 50 लाख रूपये से कम वे कम्पोजीशन का लाभ  ले सकते है और इस कम्पोजीशन की अधिक्तम  दर सी.जी.एस.टी. को लेकर 2.50 प्रतिशत एवं एस.जी.एस.टी. को लेकर 2.50 प्रतिशत अर्थात कुल 5.00 प्रतिशत होगी .

प्रश्न -

मेरा  एक जनरल स्टोर है जो अभी कम्पोजीशन में है अब मैं एक फैक्ट्री प्लान कर रहा हूँ जिसका माल में राज्य के बाहर भी बेचूंगा . क्या मैं अपनी फैक्ट्री के लिए एक और जी.एस.टीस. रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ और एक और सवाल  क्या मैं जी.एस.टी. के दौरान अपना जनरल स्टोर कम्पोजीशन में चला सकता हूँ

 

सुधीर हालाखंडी
हाँ आप अपनी फैक्ट्री के लिए एक और रजिस्ट्रेशन ले सकते है जो कि जी.एस.टी. के दौरान एक ही पेन नंबर  पर एक से अधिक रजिस्ट्रेशन लेने का प्रावधान है यदि व्यापार अलग-अलग प्रकार के है .
लेकिन जी.एस.टी. के एक और प्रावधान के अनुसार यदि आप कम्पोजीशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके एक ही पेन नंबर पर जारी सभी रजिस्ट्रेशन पर कम्पोजीशन ही होना चाहिए . आपके केस में आपकी फैक्ट्री , चूँकि राज्य के बाहर माल बेचने की श्रेणी में आती है , अत; कम्पोजीशन में नहीं आ सकती अत: आपका कोई भी व्यापार कम्पोजीशन का लाभ नहीं ले सकता है .

प्रश्न -

यदि मेरे एक ही पेन पर जी.एस.टी. के दौरान दो व्यापार है तो क्या दोनों के लिए 50 लाख की अलग- अलग सीमा का लाभ मिल सकता है ?

 

सुधीर हालाखंडी
यह 50 लाख की लिमिट प्रति व्यक्ति है अर्थात आप इसे प्रति पेन नंबर ही माने इस प्रकार एक पेन नंबर पर जितने भी व्यापार है उन सभी का टर्नओवर जोड़ा जाएगा.

प्रश्न-

हमारा बीते वर्ष ( पिछले वर्ष )में टर्नओवर 50 लाख रूपये था तो हम जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन के हकदार हो जाएँगे . जिस वर्ष हम कम्पोजीशन का लाभ लेंगे उस वर्ष में भी इस लाभ की कोई टर्नओवर सबंधी सीमा है ?

 

सुधीर हालाखंडी
जैसे ही इस वर्ष आपका टर्नओवर 50 लाख रूपये की रकम को क्रॉस करेगा उसी समय आपका कम्पोजीशन का लाभ आगे के लिये समाप्त हो जाएगा और फिर आपको सामान्य जी.एस.टी. डीलर की तरह कर देना होगा .

प्रश्न -

क्या कम्पोजीशन डीलर को अपने बिल पर भी कुछ लिखना होगा ?

 

सुधीर हालाखंडी
कम्पोजीशन डीलर को अपने बिल पर "Composition Ta&able Person , Not Eligilbe To Collect Ta& on Supplies" लिखना होगा .
इसका हिन्दी अनुवाद हम यहाँ दे रहे है जो कि आपको अपने बिल के ऊपर अनिवार्य रूप से  लिखना होगा -
कम्पोजीशन कर  डीलर, कर एकत्रीकरण के योग्य नहीं

प्रश्न -

क्या कम्पोजीशन डीलर को अपने व्यवसाय स्थल पर भी अपने कम्पोजीशन डीलर होने की कि कोई सूचना देनी होगी ?

 

सुधीर हालाखंडी
हाँ , कम्पोजीशन डीलर को अपने व्यवसाय स्थल पर भी यह लिखना होगा कि वह एक कम्पोजीशन डीलर है . इन डीलर्स को अपने साइन बोर्ड पर "composition dealer"  लिखना होगा .

प्रश्न -

क्या हर वर्ष कम्पूजीशन के लिए आवेदन करना होगा ?

 

सुधीर हालाखंडी
यदि किसी वर्ष में  आप इसके योग्य है और कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले रहें है  तो आने वाले वर्ष में इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है . इस संम्बंध में जारी प्रावधानों का पालन करते हुए आप कम्पोजीशन का लाभ आने वाले वर्षों तक ले सकते है .

प्रश्न -

क्या वर्ष के दौरान कम्पोजीशन स्कीम से बाहर सकते हैं ?

 

सुधीर हालाखंडी
जो भी डीलर इस स्कीम से बाहर आना चाहता है वह जी.एस.टी. कॉमन पोर्टल GST CMP-04 फॉर्म भर कर बाहर आ सकता है .

 

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