प्रश्न - |
कम्पोजीशन के लिए बिक्री/ टर्नओवर की सीमा क्या होगी ? |
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सुधीर हालाखंडी -
जीएस.टी. कम्पोजीशन उन डीलर्स के लिए ही होगा जो ऊपर बताई शर्तों के अनुसार इस स्कीम के तहत आते है वे बीते हुए वर्ष (पिछले वर्ष ) में 50 लाख रूपये से कम की बिक्री या टर्नओवर करते है .
यदि आपका टर्नओवर बीते वर्ष में 50 लाख रूपये से अधिक है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते है . |
प्रश्न - |
हमारे राज्य में कम्पोजीशन की सीमा 75 लाख है और वर्ष जो 31/03/2017 को जो साल समाप्त हुआ है उसमे हमारा टर्नओवर 70 लाख रूपये था और हम कम्पोजीशन का लाभ ले रहे थे . क्या अब भी हम जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकूंगा ? |
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यदि आपके राज्य में इस समय कम्पोजीशन स्कीम की आधिकतम सीमा 75 लाख रूपये है (ऐसा मेरी जानकारी में राजस्थान में है ) और आपका टर्नओवर 31/03/2017 को 70 लाख रूपये है और आपने कम्म्पोजीशन स्कीम का लाभ लिया है तो भी अब आप जी.एस.टी. के तहत इस स्कीम के बाहर है क्यों कि जी.एस.टी. के तहत यह सीमा 50 लाख है और इसका निर्धारण भी आपके पिछले वर्ष के टर्नओवर से किया जाना है . |
प्रश्न- |
हम अभी भी अपने राज्य में कम्पोजीशन स्कीम में है अब क्या हमें जी.एस.टी. के लिए भी कम्पोजीशन का आवेदन करना होगा ? |
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सुधीर हालाखंडी
जी.एस.टी. प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप आवेदन कर ही चुके होगें और अब यदि आप कम्पोजीशन स्कीम के तहत जाना चाहते है तो आपको इसके लिए जी. एस.टी . कॉमन पोर्टल पर आवेदन करना होगा और यह आवेदन आप जी.एस.टी. कानून लागू होने के तीस दिन के भीतर एक फॉर्म GST CMMP-01 में ऑनलाइन करेंगे. |
प्रश्न - |
हम पहले से रजिस्टर्ड है क्या कम्पोजीशन स्कीम में जाने पर कोई और भी कोई शर्तें है जिनके कारण हम जी.एस.टी. कम्पोजीशन स्कीम में नहीं जा सकते है ? |
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सुधीर हालाखंडी
यदि आप जी.एस.टी. लागू होने के पहले से रजिस्टर्ड है तो जिस दिन जी.एस.टी. लागू होता है उस दिन आपके पास जो भी स्टॉक है उस स्टॉक में निम्न प्रकार की खरीद शामिल नहीं होने चाहिए - |
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अंतरप्रांतीय खरीद अर्थात किसी अन्य राज्य से खरीदा हुआ माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए . |
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भारत के बाहर से खरीद अर्थात किसी अन्य देश से खरीदा हुआ माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए . |
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राज्य के बाहर से अपनी ही किसी ब्रांच या एजेंट या प्रिंसिपल से प्राप्त माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए . |
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कुछ सीमाएं उन डीलर्स पर भी है जो जी.एस.टी. लगने के बाद रजिस्टर्ड होकर कम्पोजीशन में जाना चाहते है चूँकि ये अभी काम की नहीं है इसलिए इनका अध्ययन बाद के किसी भाग में विस्तार से करेंगे. |
प्रश्न - |
राज्य के बाहर माल बेचने वाले क्या कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकेंगे ? |
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सुधीर हालाखंडी
जो डीलर्स एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते है वे भी कम्पोजीशन स्कीम के पात्र नहीं होंगे. |
प्रश्न - |
क्या कम्पोजीशन स्कीम का लाभ निर्माता भी ले सकते है ? |
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सुधीर हालाखंडी
हाँ इस कम्पोजीशन स्कीम के तहत निर्माता भी शामिल हो सकते है और वे भी कम्पोजीशन का लाभ ले सकते हैं . लेकिन यदि सरकार चाहे तो, अधिसूचना के जरिये, कुछ प्रकार के निर्माताओं को इस स्कीम से वंचित कर बाहर कर सकती है . |
प्रश्न - |
कम्पोजीशन कर की दर क्या होगी ? |
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सुधीर हालाखंडी
कम्पोजीशन स्कीम के तहत कम्पोजीशन कर की अधिकत्तम दरें निम्न प्रकार होंगी :-- |