Rule-1 : |
क्रमशः 2, 4, 6 तथा 8 अंक क्रमशः धारा/अध्याय/उप-अध्याय इंगित करते हैं। |
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Rule-2 : |
Heading और Sub-heading का देखा जाना आवश्यक है। |
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Rule-3 : |
यदि उत्पाद अपूर्ण है किन्तु उसमें जिन उत्पाद के गुण हैं तो वे एक ही वर्ग/उपवर्ग में गिने जायेंगे। |
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Rule-4: |
Heading में SKD/CKD अर्थात Assembled Unassembled Parts भी समझे जायेंगे। |
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Rule-5: |
किसी वस्तु या पदार्थ के उल्लेख से उसके सम्मिश्रण और अन्य के साथ सम्मिश्रण से प्राप्त पदार्थ को उसी में परिगणित किया जायेगा। |
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Rule-6: |
विशिष्ट प्रविष्टि सामान्य पर उपरिगामी प्रभाव रखेगी। A grooming kit consisting of electric hair clippers, a comb, and a brush inside a leather case should be classified under the electric hair clippers heading. |
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Rule-7: |
सम्मिश्रण के मूल गुणों के आधार पर होगा। |
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Rule-8: |
यदि किसी वस्तु के वर्गीकरण दो एचएसएन कोड में संभव दिख रहा है तो उसे वरीयता दी जायेगी जिसमें अन्तिम दो अंक अधिक हो जैसे-.30 तथा .20 को वरीयता मिलेगी। |
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Rule-9: |
यदि कोई वस्तु उक्त नियमों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना संभव नहीं है तो उसके वर्गीकरण का आधार उससे मिलती-जुलती दूसरी वस्तु के लिये किया जा सकता है। |
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Rule-10: |
परिवहन में स्थायी प्रयोग हेतु कंटेनर का वर्गीकरण उस वस्तु के आधार पर ही होगा जिसका परिवहन कंटेनर द्वारा किया जाता है। |
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Rule-11: |
यदि पैकिंग वस्तु पुनः-पुनः प्रयोग में नहीं लायी जायेगी तो पैकिंग मैटेरियल एवं कंटेनर का उन वस्तुओं के साथ ही वर्गीकरण किया जाना चाहिये। |
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Rule-12: |
यदि 2/4/6 अंकों की प्रविष्टि में कोई वस्तु एक से अधिक बार सम्मिलित प्रतीत हो रही है तो उसका निर्धारण ejusdem generis के सिद्धान्त से होगा। |