शार्ट टर्म कैपीटल गेन पर नार्मल आय के स्लैब के अनुसार टैक्स की गणना की जाती है तथा इस आय पर चेप्टर-VIA तहत मिलने वाली छूट का भी लाभ मिलता है। लेकिन धारा 111A के तहत किसी कम्पनी के इक्विटी शेयर्स या ईक्विटी ओरेएन्टेड फंड की यूनिट्स या किसी बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स जिन पर सिक्योरिटी ट्रांजक्शन टैक्स का भुगतान किया गया है पर होने वाले शार्ट टर्म कैपीटल गेन पर 15 प्रतिशत की स्पेशल रेट से टैक्स की गणना की जाती है।
रेजीडेन्ट इनडिविजवल एण्ड रेजीडेन्ट एच.यू.एफ. को यदि उनकी अन्य आय बेसिक एग्जेम्शन लिमिट जो कि वर्तमान में 2.50 लाख रू. है से कम है तो इस शार्टटर्म केपीटल गेन में से उस बेसिक एग्जैम्शन लिमिट को कम करके टैक्स की गणना की जायेगी। इन मामलों में शार्टटर्म कैपीटल गैन निम्न प्रकार ज्ञात किया जायेगा।
15%×[शार्टटर्म कैपीटल गेन- (बेसिक एग्जैम्शन लिमिट-अन्य आय)] स्पेशल दर से शार्टटर्म कैपीटल गन का भुगतान करने पर चैप्टर VIA की छूट प्राप्त नहीं होगी। कुल सकल आय में से शार्टटर्म कैपीटल गेन को घटाकर चैप्टर VIA के तहत मिलने वाली छूट की गणना करनी होगी।
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