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TDS under GST – Applicable w.e.f. 1st October, 2018

TDS under GST – Applicable w.e.f. 1st October, 2018

टीडीएस के प्रावधान 1 अक्टूबर 2018 से लागू - नवीनतम जानकारी

अधिसूचना स. 50/2018 - सैन्ट्रल टैक्स दिनांक 13.9.2018 द्वारा 1 अक्टूबर 2018 से धारा 51 के तहत टीडीएस काटना अनिवार्य किया गया है। धारा 51 के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्यिों को टीडीएस काटना अनिवा्य है-

(1)       केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभाग
(2)       लोकल अथॉरिटी
(3)       सरकारी एजेन्सी या
(4)       अन्य कोई श्रेणी के व्यक्ति जिन्हे सरकार अधिसूचित करें।

सरकार ने अधिसूचना स. 33/2017 - सैन्ट्रल टैक्स दिनांक 15.9.2017 द्वारा निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को अधिसूचित किया है-

(i)   कोई भी अथॉरिटी या बोर्ड या कोई अन्य बाडी जिसका गठन संसद या राज्य विधानसभा द्वारा किया गया हो या जिसकी स्थापना सरकार द्वारा की गई हो तथा जिसमें 51 प्रतिशत सरकार की भागीदारी हो।

(ii)   कोई भी सोसायटी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल अथॉरिटी द्वारा स्थापित की गई हो।

(iii) पब्लिक सेक्टर इकाईयां।

टीडीएस कब काटना होगा:-

उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा किसी भी माल या सेवा के सप्लायर को किये जाने वाले भुगतान या क्रेडिट की जाने वाली राशि में से 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटना होगा यदि उस सप्लाई का कुल मूल्य एक कान्ट्रेक्ट के तहत 2.50 लाख रु. से अधिक हो।

अन्तर्राज्जीय सप्लाई पर टीडीएस नहीं:-

यदि माल या सेवा की अन्तर्राज्जीय सप्लाई की जा रही है तो टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है।

टीडीएस कब जमा कराना होगा:-

काटे गये टीडीएस की राशि को धारा 51(2) के तहत काटे गये माह की समाप्ति से 10 दिन के भीतर सरकारी खजाने में जमा कराना होगा।

टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना:-

टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सरकारी खजाने में टीडीएस का भुगतान करने के 5 दिन के भीतर टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना होगा। यदि 5 दिन में सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है तो 6ठे दिन से 100 रु. प्रतिदिन की पेनल्टी लगाई जायेगी जो कि अधिकतम 5000/- रु. होगी। यह पेनल्टी सीजीएसटी एक्ट एवं एसजीएसटी एक्ट में बराबर-बराबर होगी। सर्टिफिकेट फार्म GSTR-7A में जारी करना होगा।

टीडीएस रिटर्न:-

सैन्ट्रल गुड्स एवं सर्विस टैक्स रूल्स, 2017 के रूल 66 के अनुसार टीडीएस काटने वाले व्यक्ति को प्रत्येक माह एक रिटर्न GSTR-7 फार्म में भरनी होगी। धारा 39(3) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को GSTR-7 माह की समाप्ति से 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

टीडीएस की क्रेडिट डिडक्टी को प्राप्त होगी:-

यदि डिडक्टर टीडीएस काट कर उसे सरकारी खजाने में जमा करा देता है तो उसकी क्रेडिट डिडक्टी को प्राप्त हो जायेगी। यदि डिडक्टर काटी गई राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं कराता है तो डिडक्टी को कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं होगी।

टीडीएस काटने वाले रजिस्ट्रेशन कैसे कराये:-

जिन व्यक्तियों पर धारा 51 के तहत टीडीएस काटने का दायित्व बनता है उन्हें रूल 12(1) के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन फार्म GST REG-07 में करना होगा। इन्हें फार्म REG-06 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आवेदन के 3 दिन में जारी कर दिया जायेगा।

आवेदन कौन करेगा:-

टीडीएस रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन डीडीओ (ड्राइग एवं डिस्बर्सिग ऑफिसर) द्वारा किया जायेगा।

रजिस्ट्रेशन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी:-

1.
रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन फार्म REG-07 में करना होगा।
2.
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फार्म REG-06 में जारी किया जायेगा।
3.
जिस संस्था या सरकारी विभाग के नाम से आवेदन किया जा रहा है उसके पते का प्रमाण देना होगा। इसमें किरायानामा, बिजली का बिल, निगम टैक्स की रसीद आदि मान्य होंगे।
4.
जिस संस्था या सरकारी विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका पैन नम्बर देना होगा। यदि पैन नम्बर नहीं है तो आयकर टीडीएस (टैन) नम्बर देना होगा।
5.
डीडीओ का नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर।
6.
डीडीओ को आवेदन पर डिटिजल हस्ताक्षर करने होंगे तथा उसके मोबाइल पर ओटीपी भेजी जायेगी।
7.
रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस देय नहीं होगी।
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