संविधान के तहत पंचायतों को सौंपे कार्यों के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं पर जीएसटी के प्रावधान लागू नहीं
हमारे देश के संविधान ने कुछ कार्य पंचायतों एवं म्यूनिसपलिटीज के लिए निर्धारित किये है। ये ऐसे कार्य है जो जनता की भलाई के लिए सरकार को करने होते है। इन सेवाओं को संविधान के आर्टिकल 243G एवं 243W में निर्धारित किया गया है। यदि केन्द्र सरकार, कोई राज्य सरकार या यूनियन टेरेटरी या कोई लोकल अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी के रूप में इन कार्यों को करती है तो उन पर अधिसूचना स. 14/2017-सीटी (रेट) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार जीएसटी लागू नहीं होगा। पंचायतों को जो कार्य संविधान के आर्टिकल 234G के तहत सौंपे गये है वे निम्नलिखित है –
1. |
कृषि जिसमें कृषि को बढ़ावा देना भी शामिल है। |
2. |
जमीन का विकास करना, जमीन से संबंधित सुधार लागू करना, जमीन को एक साथ करना एवं मिट्टी का रख-रखाव करना। |
3. |
सूक्ष्म सिंचाई, पानी का मैनेजमेंट एवं वाटरशेड का विकास करना। |
4. |
पशुओं का विकास, डेयरी पालन एवं मुर्गी पालन। |
5. |
मछली पालन। |
6. |
सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी। |
7. |
सूक्ष्म जंगली उत्पाद। |
8. |
स्माल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज भी शामिल है। |
9. |
खादी, विलेज एवं कोटेज इन्डस्ट्रीज। |
10. |
ग्रामीण भवन निर्माण। |
11. |
पीने योग्य पानी। |
12. |
ईधन एवं चारा। |
13. |
सडक़, कल्वर्ट, पुल, फैरीज, वाटर वेज एवं अन्य संचार साधन। |
14. |
ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है। |
15. |
गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत। |
16. |
गरीबी उन्मूलन कार्यक्षेत्र। |
17. |
शिक्षा जिसमें प्राइमरी एवं सैकेण्डरी स्कूल की शिक्षा भी शामिल है। |
18. |
टैक्नीकल ट्रेनिग एवं व्यवसायिक शिक्षा। |
19. |
प्रोढ एवं अनौपचारिक शिक्षा। |
20. |
पुस्तकालय |
21. |
सांस्कृतिक गतिविधियां |
22. |
बाजार एवं मेले |
23. |
स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेन्सरी शामिल है। |
24. |
परिवार कल्याण। |
25. |
महिला एवं बाल विकास। |
26. |
सामाजिक कल्याण जिसमें अपंग एवं मंदबुद्धि व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है। |
27. |
गरीब तबके का कल्याण जिसमें मुख्यतय: अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कल्याण शामिल है। |
28. |
सार्वजनिक वितरण प्रणाली। |
29. |
सामुदायिक सम्पत्तियों का रख-रखाव। |
यदि उपरोक्त गतिविधियों से संबंधित कोई सेवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, यूनियन टेरेटरी या लोकल अथॉरिटी प्रदान करती है तो वह जीएसटी के दायरे में नहीं आती है।
इसी प्रकार संविधान के आर्टिकल 243W में म्यूसिपलिटीज को जो कार्य सौंपे गये है वे कार्य यदि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, यूनियन टेरेटरी या लोकल अथॉरिटी करती है तो उस पर जीएसटी के प्रावधान लागू नहीं होते है। आर्टिकल 243W में निम्न कार्य शामिल किये गये है-
1. |
शहरी योजना जिसमें टाऊन प्लानिंग भी शामिल है। |
2. |
जमीन के उपयोग से संबंधित रेगूलेशन एवं बिल्डिग कन्सट्रक्शन। |
3. |
आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए की गई प्लानिंग। |
4. |
सडक़ एवं पुल निर्माण |
5. |
घरेलू, औघोगिक एवं व्यवसाय के लिए की गई पानी की सप्लाई। |
6. |
पब्लिक हैल्थ, सैनिटेशन कनज़्रेवशन एवं सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट। |
7. |
अग्निशमन सेवाएं। |
8. |
शहरी जंगलात, वातावरण का संरक्षण एवं पर्यावरण से संबंधित प्रमोशन। |
9. |
समाज के गरीब वर्ग के लोगों के हितों को सुरक्षित रखने से संबंधित कार्य जिसमें अपंग एवं मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी शामिल है। |
10. |
झुग्गी झोंपडियों का विकास एवं सुधार। |
11. |
शहरी गरीबी का उन्मूलन। |
12. |
शहरी सुविधाएं जैसे पार्क, गार्डन, खेल मैदान आदि के संबंधित कार्य। |
13. |
सांस्कृतिक, शिक्षा से संबंधित एवं कलात्मक कार्यों का विकास। |
14. |
श्मशान का विकास कार्य। |
15. |
जानवरों को पीटना एवं अत्याचार को रोकना। |
16. |
सांख्यिकी जिसमें जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन शामिल है की सेवा। |
17. |
सार्वजनिक सुविधाएं जिसमें स्ट्रीट लाईट, पार्किग लाईट, बस स्टॉप एवं शौचालय शामिल है। |
18. |
कसाईखाना एवं चर्मशाला का नियंत्रण। |
उपरोक्त सभी कार्य जीएसटी के दायरे से बाहर है बशर्ते इन्हे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, यूनियन टेरेटरी या लोकल अथॉरिटी द्वारा प्रदान किया जाता है।
इसके अतिरिक्त संविधान के आर्टिकल 243G एवं आर्टिकल 243W के तहत आने वाली ऐसी कम्पोजिट सप्लाई जिसमें माल का मूल्य कुल मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है यदि ऐसी सप्लाई केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, यूनियन टेरेटरी, लोकल अथॉरिटी, गर्वमेंटल अथॉरिटी या गर्वमेंट अथॉरिटी को प्रदान की जाती है तो वह अधिसूचना सं. 12/2017 - सीटी (रेट) दिनांक 28.6.2017 के क्रम सं 3A के तहत कर मुक्त होगी। |