इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी के लिए रीड की हड्डी के समान है। पूरी जीएसटी की विचारधारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के इर्द-गिर्द घूमती है। हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार है-
1. |
इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यापार के संबंध में प्राप्त की गई माल या सेवा की सप्लाई पर चुकाये गये जीएसटी पर प्राप्त होती है। व्यापार के संबंध में सप्लाई प्राप्त करना आवश्यक है। [धारा 16(1)] |
2. |
यदि सप्लाई प्राप्तकर्ता के पास टैक्स इनवाइस नहीं है तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है तथा साथ ही माल की डिलिवरी प्राप्त किये बिना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं की जा सकती है। यदि व्यवहारी के GSTR-02A/2B में राशि नजर भी आ रही है तब भी वह धारा 16(2) की शर्तो की पूर्ति किये बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। आजकल जो बोगस इनवाइस का धंधा चल रहा है उसमें बिना माल की सप्लाई के इनवाइस जारी किये जा रहे है जो कि गैर कानूनी है। |
3. |
यदि सप्लायर ने अपनी रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है तथा टैक्स जमा नहीं कराया है तो सप्लाई प्राप्तकर्ता को उसके द्वारा जारी इनवाइस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रावधान पर व्यापार वर्ग में काफी रोष है जिसका कारण है कि वे सप्लायर से टैक्स जमा करवाने का अधिकार नहीं रखते है। वे पंजीकृत व्यवहारी से माल की खरीद करते है तथा ऐसे में सरकार का दायित्व है कि वह डिफाल्टर से टैक्स की राशि वसूल करे ना कि सप्लाई प्राप्तकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट देने से इंकार करें। |
4. |
धारा 16(4) के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त सप्लाई का इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले वर्ष के सितम्बर माह की रिटर्न प्रस्तुत करने या वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथी जो दोनों में पहले हो तक ही क्लेम किया जा सकता है। इसलिए यदि करदाता किसी सप्लाई पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से चूक गया है तो ध्यान रखे इस अवधि तक अवश्य क्लेम कर ले इसके पश्चात क्लेम नहीं मिलेगा। |
5. |
यदि कर मुक्त माल की बिक्री की जाती है तो इनपुट, इनपुट सर्विस एवं कैपीटल गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। |
6. |
पैसेंजर मोटर व्हीकल कार आदि पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं होता है। केवल 13 सीट कैपेसिटी या अधिक वाले पैसेंजर व्हीकल की खरीद पर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त होता है। यदि पैसेंजर व्हीकल का इस्तेमाल निम्न कार्यों के लिए किया जाता है तो सभी प्रकार के मोटर व्हीकल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त होता है- (i) यदि मोटर व्हीकल के खरीदने-बेचने का व्यापार किया जाता है (ii) यदि मोटर व्हीकल द्वारा यात्रियों को लाने-ले-जाने का व्यापार किया जाता है (iii) यदि मोटर व्हीकल का उपयोग ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। [धारा 17(5)] |
7. |
यदि प्लांट एवं मशीनरी के अतिरिक्त अन्य अचल सम्पत्ति के निर्माण के लिए कोई वक्र्स कान्ट्रेक्ट सेवा प्राप्त की जाती है तो इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं होता है। यदि वक्र्स कान्ट्रेक्ट सर्विस का उपयोग आगे वक्र्स कान्ट्रेक्ट सेवा प्रदान करने के लिए किया गया है तो इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त होगा। |
8. |
यदि किसी बिल्डिंग आदि के निर्माण के लिए कोई माल जैसे सीमेंट, लोहा, सैनेटरी गुड्स, इलैक्ट्रीक गुड्स आदि खरीदा जाता है या कोई सेवा प्राप्त की जाती है तो चाहे वह व्यापार या पेशे में उपयोग के लिए ही क्यों ना हो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
यदि बिल्डिंग के रिपेयर, रिनोवेशन, री-कन्सट्रक्शन आदि का काम किया जाता है तथा खर्च की गई राशि को कैपटेलाइज किया जाता है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि इसे लाभ-हानि खाते में डेबिट किया जाता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। |
9. |
यदि किसी माल को गिफ्ट में या फ्री सेम्पल में दिया जाता है या वह नष्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। |
10. |
यदि इनवाइस का भुगतान 180 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होता है। [धारा 37] |
11. |
बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का अलग आप्शन धारा 17(4) में दिया गया है जिसकी गणना रूल 38 के तहत की जाती है। |
12. |
यदि कोई व्यक्ति नया रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसके रजिस्ट्रेशन लेने की तिथी को ऐसा स्टॉक जिस पर उसने जीएसटी चुकाया हुआ है उस पर वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकता है। [धारा 18(1)] यह स्टॉक एक वर्ष के भीतर खरीदे गये माल का होना चाहिए [धारा 18(2)] |
13. |
यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन केन्सिल करवाना चाहता है तो उस तिथी को जितना स्टॉक उस के पास उपलब्ध है उस पर बनने वाले जीएसटी या उस पर क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो दोनों में से अधिक हो उतनी राशि उसे रिवर्स करनी होगी। |
14. |
यदि किसी कैपीटल गुड्स जिस पर इनपुट क्रेडिट क्लेम किया जा चुका है की बिक्री की जाती है तो उस पर जितने माह उसका उपयोग किया जा चुका है उस पर 60 माह की अवधि मानते हुये क्लेम किये गये इनपुट टैक्स या उस कैपीटल गुड्स के ट्रांजक्शन वैल्यू पर बनने वाले टैक्स जो दोनों में से अधिक हो का भुगतान करना होता है। [धारा 18(6)] |
15. |
आईजीएसटी के तहत उपलब्ध क्रेडिट का उपयोग आईजीएसटी, सीजीएसटी एवं एसजीएसटी तीनों के भुगतान के लिए किया जा सकता है जबकि सीजीएसटी क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी एवं आईजीएसटी के भुगतान के लिए तथा एसजीएसटी की क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी एवं आईजीएसटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है। सीजीएसटी का उपयोग एसजीएसटी के भुगतान के लिए तथा एसजीएसटी का उपयोग सीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। [रूल 88A] |
16. |
बिल्डिंग में लिफ्ट लगाने पर उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है क्योंकि धारा 17(5) के तहत यह ब्लॉक क्रेडिट में आता है। इस संबंध अथॉरिटी फोर एडवांस रूलिंग, महाराष्ट्र द्वारा लास पलमास कोपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लि. के मामले में 22.01.2020 को निर्णय किया गया है। |
17. |
यदि ऑफिस में पेंट करवाने के लिए पेन्ट खरीदा गया है तथा उसे खर्चें में दिखाया गया है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जा सकता है। |
18. |
आऊटडोर कैटरिंग पर 5 प्रतिशत जीएसटी चुकाने वाले करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं होता है। |
19. |
रिवर्स चार्ज के तहत जमा कराये गये टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। |
20. |
पैसेंजर मोटर व्हीकल पर चुकाये गये इन्श्योरेन्स, रिपेयर एवं मेन्टीनेन्स पर चुकाये जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं होता है। [धारा 17(5)(ab)] ट्रांस्र्पोटेशन के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले व्हीकल पर इनपुट क्लेम किया जा सकता है। |
21. |
कमर्शियल बिल्डिंग जिस पर बिल्डर को जीएसटी चुकाया गया है क्या उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त होगा। धारा 17(5)(सी) के अनुसार वक्र्स कान्ट्रेक्ट सर्विस पर चुकाये गये जीएसटी का इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता है। बिल्डर को चुकाया गया जीएसटी कान्ट्रेक्टर को चुकाया गया माना जाता है। इसलिए यदि ऐसी कमर्शियल प्रापर्टी की खरीद पर जीएसटी चुकाया गया है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। |
22. |
प्लांट एवं मशीनरी या व्यापारिक स्थल के इन्शोरेन्स पर चुकाये गये जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है क्योंकि इसे धारा 17(5) के तहत ब्लॉक नहीं किया गया है। |
23. |
13 व्यक्तियों से कम कैपेसिटी वाले मोटर व्हीकल की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है इसलिए स्कूटर एवं मोटर साईकिल की खरीद पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। हालांकि साईकिल की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होगा। |
24. |
यदि कोई कम्पनी अपने ग्राहकों के लिए खाने का भुगतान करती है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। |
25. |
यदि कम्पनी अपने कर्मचारियों या डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए किसी क्लब की मेम्बरशिप खरीदती है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। |