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Article Dated 7th January, 2022

IMPORTANT AMENDMENT RELATED TO WORK CONTRACT SERVICE TO GOVERMENT

सरकार को प्रदान की जाने वाले कुछ वक्र्स कान्टे्रक्ट सेवाओं पर अभी तक कन्सेशनल दर का लाभ प्रदान किया गया था। सरकार का आशय केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, यूनियन टेरेटरी, लोकल अथॉरिटी, गर्वमेंटल अथॉरिटी एवं गर्वमेंट एन्टीटी से होता है। लेकिन 01.01.2022 से गर्वमेंटल अथॉरिटी एवं गर्वमेंट एन्टीटी को प्रदान की जाने वाली वक्र्स कान्ट्रेक्ट सेवाओं पर कन्सेशनल दर लागू नहीं होगा। उन पर 18 प्रतिशत की दर ही लागू होगी।

सरकार ने अधिसूचना स. 15/2021-सीटी (रेट) दिनांक 18.11.2021 द्वारा सर्विसेज पर कर की दर के संबंध में जारी अधिसूचना स. 11/2017-सीटी (रेट) दिनांक 28.06.2017 तथा अधिसूचना स. 16/2021-सीटी (रेट) दिनांक 18.11.2021 द्वारा सर्विसेज पर कर मुक्ती के संबंध में जारी अधिसूचना स. 12/2017-सीटी (रेट) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन कर विभिन्न प्रकार की वक्र्स कान्टेक्ट सेवाएं जो गर्वमेंट एन्टीटी एवं गर्वमेंन्टल अथॉरिटी को प्रदान की जाती थी उन पर कर की दर को 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत कर दिया है तथा शून्य कर के लाभ को समाप्त कर दिया है। नई दरें 1 जनवरी 2022 से प्रभावी मानी जायेगी। कन्सेशनल दरे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश तथा लोकल अथॉरिटी को सप्लाई की गई सेवाओं पर यथावत लागू रहेगी।

अधिसूचना स. 15/2021-सीटी (रेट) दिनांक 18.11.2021 द्वारा संशोधन

इस अधिसूचना द्वारा कन्सेशनल दर का लाभ अब गर्वमेंट एन्टीटी एवं गर्वमेंटल अथॉरिटी को प्रदान की गई निम्न सेवाओं पर प्राप्त नहीं होगा।

(1) वक्र्स कान्ट्रेक्ट के संबंध में कम्पोजिट सप्लाई जो कन्स्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग,  इन्सटालेशन, कम्पलीशन, फिटिग आऊट, रिपेयर, मेन्टीनेन्स, रिनोवेशन या आल्ट्रेशन के संबंध में निम्न के मामले मे प्रदान की गई हो-

(a) ऐतिहासिक स्मारक, पुरात्तात्विक स्थान या राष्ट्रीय महत्व के चिन्ह आदि के संबंध में

(b) नदी, बांध या अन्य सिंचाई से संबंधित कार्य

(c)  पाईप लाईन, कन्डूयट् या प्लांट जो (i) वाटर सप्लाई (ii) वाटर ट्रीटमेन्ट,  या (iii) सीवरेज ट्रीटमेन्ट या डिस्पोजल से संबंधित हो से संबंधित कार्य

[अधिसूचना स. 11/2017- CT (रेट) दिनांक 28.6.2017 की प्रविष्टि सं. 3(iii)]

(2) वक्र्स कान्ट्रेक्ट के संबंध में कम्पोजिट सप्लाई जो कन्सट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निग, इस्टालेशन, कम्पलीशन, फिटिंग आऊट, रिपेयर, मेन्टीनेन्स, रिनोवेशन या आल्ट्रेशन के संबंध में आइटम (i), (ia), (ib), (ic), (id) एवं (if) को छोडकर निम्न कार्यो के लिए प्रदान की गई हो-

(a) कोई भी सिविल स्ट्रक्चर या अन्य कोई ओरीजनल कार्य जो कामर्स, इन्डस्ट्री या अन्य किसी व्यापार या पेशे के अतिरिक्त हो

(b) कोई भी स्ट्रक्चर जो मुख्यतय: (i) शिक्षा (ii) क्लीनिकल या (iii) आर्ट या कल्चर की संस्था के संबंध में हो

(c) कोई रिहायशी काम्पलेक्स जो स्वयं के उपयोग के लिए या अपने कर्मचारियों के रहने के उद्देश्य से बनाया गया हो।[अधिसूचना स. 11/2017- CT (रेट) दिनांक 28.6.2017 की प्रविष्टि सं. 3(vi)]

(3) एक सब-कान्ट्रेक्टर द्वारा मेन कान्ट्रेक्टर को प्रदान की गई सेवा जो कि 3(iii) एवं 3(vi) के तहत आती हो। [अधिसूचना स. 11/2017- CT (रेट) दिनांक 28.6.2017 की प्रविष्टि सं. 3(ix)]

(4) वक्र्स कान्ट्रेक्ट के संबंध में कम्पोजिट सप्लाई जो मुख्यतय: अर्थ वर्क से संबंधित हो (75` कार्य अर्थ वर्क  से संबंधित हो) [अधिसूचना स. 11/2017- CT (रेट) दिनांक 28.6.2017 की प्रविष्टि सं. 3(vii)]

(5) एक सब-कान्ट्रेक्टर द्वारा मेन कान्ट्रेक्टर को प्रदान क्री गई सेवा जो कि 3(1द्बद्ब) के तहत आती हो। [अधिसूचना स. 11/2017- CT (रेट) दिनांक 28.6.2017 की प्रविष्टि सं. 3(3)]

अधिसूचना स. 16/2021-सीटी (रेट) दिनांक 18.11.2021 द्वारा संशोधन

इस अधिसूचना द्वारा कर मुक्ती का लाभ अब गर्वमेंट एन्टीटी एवं गर्वमेंटल अथॉरिटी को प्रदान की गई निम्न सेवाओं पर प्राप्त नहीं होगा।

(1) आर्टिकल 243G के तहत पंचायत संबंधी कार्य या आर्टिकल 243W के तहत म्यूनिसपलिटी से संबंधित कार्य के संबंध में प्रदान की गई प्योर सर्विसेज। [अधिसूचना स. 12/2017- CT (रेट) दिनांक 28.6.2017 की प्रविष्टि सं. 3]

(2) अर्टिकल 243G के तहत पंचायत संबंधी कार्य  या आर्टिकल 243w के तहत म्यूनिसपलिटी से संबंधित  कार्य की कम्पोजिट सेवा प्रदान की गई हो जिसमें सप्लाई किये गये माल का मूल्य कुल मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक न हो [अधिसूचना स. 12/2017- CT (रेट) दिनांक 28.6.2017 की प्रविष्टि सं. 3ए]

इस संशोधन के पश्चात उपरोक्त सेवाओं पर कन्सेशनल दर का लाभ केवल केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, यूनियन टेरेटरी एवं लोकल अथॉरिटी को प्रदान की गई सेवाओं पर ही प्राप्त होगा तथा गर्वमेंटल अथॉरिटी तथा गर्वमेंट एन्टीटी को प्रदान की गई सेवाएं अन्य कैटेगरी के तहत ही कर योग्य मानी जायेगी।

गर्वमेंटल अथॉरिटी एवं गर्वमेंट एन्टीटी की परिभाषा अधिसूचना स. 11/2021-सीटी (रेट) दिनांक 28.06.2017 में दी गई है। गर्वमेंटल अथॉरिटी को इसी अधिसूचना के पाइंट 4(ix) में तथा गर्वमेंट एन्टीटी को पाइंट 4(x) में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है-

गर्वमेंटल अथॉरिटी की परिभाषा:-

सरकारी प्राधिकरण का आशय एक प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय से है जो संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत किसी नगर पालिका को या संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत पंचायत को सौंपे गये किसी भी कार्य को करने के लिए 90 प्रतिशत या अधिक ईक्विटी भागीदारी या नियंत्रण के साथ निम्न द्वारा गठित की गई हो:-

(i) संसद या किसी राज्य की विधानसभा द्वारा, या

(ii) किसी भी सरकार द्वारा।

(ix) “Governmental Authority” means an authority or a board or any other body, -

(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243W of the Constitution or to a Panchayat under article 243G of the Constitution.

गर्वमेंट एन्टीटी की परिभाषा:-

सरकारी संस्था का आशय ऐसे प्राधिकारी या बोर्ड या अन्य किसी निकाय जिसमें सोसायटी, ट्रस्ट, निगम शामिल है से है जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या लोकल अथॉरिटी (स्थानीय प्राधिकरण) द्वारा सौंपे गये कार्यों को करता हो तथा जिसका गठन 90 प्रतिशत या अधिक ईक्विटी भागीदारी या नियंत्रण के साथ निम्न द्वारा किया गया हो-

(i) संसद या किसी राज्य की विधानसभा द्वारा, या

(ii) किसी भी सरकार द्वारा।

(x) “Government Entity” means an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation,

i) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

ii) established by any Government,

with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a local authority.

लोकल अथॉरिटी की परिभाषा:-

लोकल अथॉरिटी की परिभाषा सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 2(69) में दी गई है जो इस प्रकार है-

लोकल अथॉरिटी का आशय निम्न से है-

(a) संविधान के अनुच्छेद 243 के क्लाज (d) में परिभाषित एक पंचायत।

(b) संविधान के अनुच्छेद 243 के क्लाज (e) में परिभाषित एक नगरपालिका।

(c) एक म्यूनिसपल कमेटी, एक जिला परिषद, एक जिला बोर्ड एवं कोई अन्य अथॉरिटी जो कानूनी रूप से स्वयं हकदार हो या जिसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा म्यूनिसपल या लोकल फंड का नियंत्रण या प्रबंधन सौंपा गया हो।

(d) एक कन्टोनमेंट बोर्ड जिसे कन्टोनमेंट एक्ट, 2006 की धारा 3 में परिभाषित किया गया है।

(e) कोई क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद जिसका गठन संविधान को छठी अनुसूचि के तहत किया गया है।

(f) संविधान के अनुच्छेद 371 एवं 371J के तहत गठित एक विकास बोर्ड।

(g) संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत गठित एक क्षेत्रीय परिषद।

(69) “local authority” means––

(a) a “Panchayat” as defined in clause (d) of article 243 of the Constitution;

(b) a “Municipality” as defined in clause (e) of article 243P of the Constitution;

(c) a Municipal Committee, a Zilla Parishad, a District Board, and any other authority legally entitled to, or entrusted by the Central Government or any State Government with the control or management of a municipal or local fund;

(d) a Cantonment Board as defined in section 3 of the Cantonments Act, 2006;

(e) a Regional Council or a District Council constituted under the Sixth Schedule to the Constitution;

(f) a Development Board constituted under article 371 and article 371J of the Constitution; or

(g) a Regional Council constituted under article 371A of the Constitution;

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