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GST : Important Questions and Answers

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Dated 7-02-2017
 
By: P.C. Verma
Former Deputy Commissioner,
Commercial Taxes Department,
Jaipur (Rajasthan)
 

गुड्स एवं सर्विस टैक्स के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

 

प्रश्न-1

क्या गुड्स एवं सर्विस टैक्स अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रेशन करवाते समय निर्धारिती को उसके सभी व्यापार स्थल घोषित करने होंगे?

उत्तर

हॉ। गुड्स एवं सर्विस टैक्स अधिनियम में कारबार का प्रमुख स्थल धारा 2(78) तथा कारबार-स्थल धारा 2(75) दोनों को पृथक-पृथक परिभाषित किया गया है। आवेदनकर्ता को रजिस्ट्रेशन के आवेदन फार्म में कारबार के मुख्य स्थल (Principal Place of business) का उल्लेख करने के साथ-साथ अतिरिक्त कारबार स्थलों का भी विवरण देना होगा।

 

 

प्रश्न-2

ऑन-लाईन रजिस्ट्रेशन आवेदन के संबंध मे निर्णय कितने दिन में होता है?

उत्तर

यदि रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत सूचना और भारित-दस्तावेज (Uploaded documents) नियमानुसार पाये जाते है तो राज्य और केन्द्रीय प्राधिकारी आवदेन को अनुमोदित करेगा तथा तीन सामान्य कार्य-दिवसों में सामान्य प्रवेश द्वार (common portal) को अनुमोदन से सूचित करेगा। तब प्रवेश द्वार (Portal) यंत्रवत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जनित करेगा। यदि तीन सामान्य कार्य दिवसों (three common working days) में दोनों कर-प्राधिकारियों (केन्द्रीय एवं राज्य) द्वारा किसी प्रकार की अपूर्णता की सूचना नहीं दी जाती है तो रजिस्ट्रेशन स्वीकृत किया हुआ समझा जायेगा [देखे धारा 19(9)]

 

 

प्रश्न-3

यदि ऑन-लाईन रजिस्ट्रेशन के आवेदन के संबंध में कोई पूछताछ (query) की जाती है तो आवेदक को उसका जवाब कितने दिन में देना होगा?

उत्तर

आवेदन को प्राधिकारी द्वारा दी गई समयावधि के भीतर (जो सामान्यता 7 दिवस होती है) जवाब देना होगा और वांछित जवाब स्पष्टीकरण की प्राप्ति के 7 सामान्य कार्य दिवसों के भीतर कर प्राधिकारी कार्यवाही करेगा।

 

 

प्रश्न-4

रजिस्ट्रेशन से इंकार/अस्वीकृति की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिये?

उत्तर

किसी रजिस्ट्रेशन के आवेदन को इंकार करने की सूचना आवेदक को एक स्पष्ट आदेश के द्वारा इंकार के कारणों का वर्णन करते हुए, संबंधित प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी। ऐसे इंकार आदेश के विरूद्ध आवेदक को अपील करने का अधिकार होगा। धारा 19(10) के प्रावधानों के अनुसार, किसी एक प्राधिकारी (सीजीएसटी या एसजीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत) द्वारा की गई ऐसी अस्वीकृति (refusal) दूसरे अधिनियम के कर-प्राधिकारी द्वारा की गई अस्वीकृति भी समझी जायेगी।
उदाहरण के लिए सीजीएसटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रेशन के आवेदन को कर-प्राधिकारी द्वारा की गई अस्वीकृति को एसजीएसटी अधिनियम के अधीन की गई अस्वीकृति भी समझा जायेगा और ऐसा ही विपयर्या (vice versa) की स्थिति में होगा।

 

 

प्रश्न-5

क्या रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन के निष्पादन की सूचना दी जायेगी?

उत्तर

हॉ। आवेदक को रजिस्ट्रेशन के आवेदन पत्र की स्वीकृति या निरस्तीकरण (यथा स्थिति) की सचूना जीएसटी सामान्य पोर्टल (common portal) द्वारा एसएमएस और ई-मेल द्वारा दी जायेगी तथा इस स्तर पर क्षेत्राधिकार संबंधी ब्यौरा (Jurisdictional details) भी दिया जायेगा।

 

 

प्रश्न-6

क्या जीएसटीएन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र डाऊन-लोड (download) किया जा सकता है?

उत्तर

हॉ।

 

 

प्रश्न-7

सामान्य पोर्टल (common portal) की परिभाषा बतलाए?

उत्तर

धारा 2(25) के अनुसार, सामान्य पोर्टल  से विनिर्दिष्ट प्रयोजनों (specified purposes) के लिए जैसा कि इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जाये, परिषद की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित सामान्य माल और सेवाकर इलेक्ट्रोनिक पोर्टल से है।

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