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प्रश्न-7 |
निवेश सेवा वितरक (Input Service Distributor) से क्या आशय है? |
उत्तर |
धारा 2(56) के अनुसार, निवेश सेवा वितरक से माल और/या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता (supplier) का कार्यालय अभिप्रेत है, जो निवेश सेवा की प्राप्ति (Receipt of input services) के लिए धारा 23 के अधीन जारी किया गया टैक्स इनवाइस प्राप्त करता है और टैक्स इनवाइस या ऐसे अन्य दस्तावेज को जारी करता है और जो आपूर्तिकर्ता ईकाईयों को आनुपातिक रूप से क्रेडिट को वितरित करता है। |
प्रश्न-8 |
क्या गुड्स एवं सर्विस टैक्स व्यवस्था में निवेश सेवा वितरक (ISD) को सामान्य रजिस्ट्रेशन से भिन्न, करदाता कार्यालय के लिए अलग से एक और रजिस्ट्रेशन लेना हेागा? |
उत्तर |
हॉ। |
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प्रश्न-9 |
किसी व्यापार का अन्तरण (Transfer) होने पर रजिस्ट्रेशन के दायित्व को समझाईये? |
उत्तर |
गुड्स एवं सर्विस टैक्स अधिनियम, 2016 की अनुसूची-III (दायित्व का पंजीकृत किया जाना) के पैराग्राफ 3 के अनुसार यदि किसी करयोग्य व्यक्ति द्वारा चलाया गया व्यापार किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांस्फर किया जाता है तो क्रेता (Transferee) ट्रांस्फर की तारीख से पंजीकृत किये जाने के लिये दायी होगा। |
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प्रश्न-10 |
जो व्यवहारी/निर्धारिती पहले से ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर/वैट के अधीन पंजीकृत है, क्या उन्हें गुड्स एवं सर्विस टैक्स अधिनियम के अन्तर्गत नया पंजीयन लेना होगा? |
उत्तर |
नहीं। जीएसटीएन (GSTN) ऐसे व्यवहारियों/निर्धारितियों को जीएसटीएन नेटवर्क में प्रवजित (migrate) करेंगी और उन्हें जीएसटीआईएन नम्बर और पासवर्ड जारी करेगी। इस हेतु उन्हें विहित समयावधि के भीतर वांछित सूचना एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। विफल रहने पर जीएसटीआईएन नम्बर रद्द कर दिया जायेगा।
ऐसे सेवा कर निर्धारिती जिनके पास केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रेशन (Centralized registration) है, उन्हें उन राज्यों में जहां उनका व्यापार है, नया पंजीयन लेना होगा। |
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प्रश्न-11 |
क्या जाब वर्कर (Job-worker) को गुड्स एवं सर्विस टैक्स अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है? |
उत्तर |
नहीं। धारा 43क में इस प्रकार की कोई शर्त विहित नहीं है। |