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GST : Important Questions and Answers

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Dated 6-02-2017
 
By: P.C. Verma
Former Deputy Commissioner,
Commercial Taxes Department,
Jaipur (Rajasthan)
 
गुड्स एवं सर्विस टैक्स के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर
   

प्रश्न-1

क्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द किया जा सकता है?

उत्तर

हॉ। धारा 21 में वर्णित परिस्थितियों में समुचित अधिकारी सप्रेरणा से या संबंधित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, धारा 21 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर सकेगा।

   

प्रश्न-2

क्या केन्द्रीय गुड्स एवं सर्विस टैक्स अधिनियम के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के रद्द/केन्सील होने के कारण राज्य गुड्स एवं सर्विस टैक्स अधिनियम के अन्तर्गत जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र भी रद्द समझा जायेगा?

उत्तर

धारा 21(6) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय गुड्स एवं सर्विस टैक्स अधिनियम के अधीन जारी प्रमाणपत्र के रद्दकरण की स्थिति में राज्य गुड्स एवं सर्विस टैक्स अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्रमाणपत्र भी रद्द् समझा जायेगा।

   

प्रश्न-3

किन परिस्थितियों में एक समुचित अधिकारी रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है?

उत्तर

धारा 21(2) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में एक समुचित अधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना में, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए (देखें धारा -21(4)) किसी रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकता है।
उदाहरण के लिये, एक सामान्य कर योग्य व्यक्ति द्वारा 6 माह की निरंतर अवधि के संबंध में विवरणी फाइल नही करने तथा कम्पोजीशन स्कीम के अधीन व्यक्ति द्वारा तीन माह की अवधि की विवरणी फाइल करने में विफल रहने तथा रजिस्ट्रेशन की तिथि से 6 माह के भीतर व्यापार प्रारंभ नहीं करने इत्यादि की स्थिति में समुचित अधिकारी संबंधित व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण को निरस्त कर सकेगा।

   

प्रश्न-4

क्या जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किये गये रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकता है?

उत्तर

धारा 21(3) के अनुसार, जहां कोई रजिस्ट्रीकरण कपट, जान-बूझकर गलत कथन  या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया हो, वहां समुचित अधिकारी धारा 29 के प्रावधानों के अधीन भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective effect) से रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा।

   

प्रश्न-5

यदि किसी करदाता के राज्य में एक से अधिक समान कई कारबार है तो क्या उसे प्रत्येक कारबार के लिए पृथक-पृथक रजिस्ट्रेशन लेना होगा?

उत्तर

नहीं। फिर भी ऐसे करदाता को धारा 19(2) के उपबंधों के अनुसार पृथक-पृथक रजिस्ट्रेशन करवाने का विकल्प है।

   

प्रश्न-6

क्या जीएसटी मॉडल ला, 2016 में सेवाओं (services) के संबंध में केन्द्रीयकृत-रजिस्ट्रेशन (Centralized Registration) लेने का विकल्प है?

उत्तर

नहीं।

   

प्रश्न-7

निवेश सेवा वितरक (Input Service Distributor) से क्या आशय है?

उत्तर

धारा 2(56) के अनुसार, निवेश सेवा वितरक  से माल और/या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता (supplier) का कार्यालय अभिप्रेत है, जो निवेश सेवा की प्राप्ति (Receipt of input services) के लिए धारा 23 के अधीन जारी किया गया टैक्स इनवाइस प्राप्त करता है और टैक्स इनवाइस या ऐसे अन्य दस्तावेज को जारी करता है और जो आपूर्तिकर्ता ईकाईयों को आनुपातिक रूप से क्रेडिट को वितरित करता है।

प्रश्न-8

क्या गुड्स एवं सर्विस टैक्स व्यवस्था में निवेश सेवा वितरक (ISD) को सामान्य रजिस्ट्रेशन से भिन्न, करदाता कार्यालय के लिए अलग से एक और रजिस्ट्रेशन लेना हेागा?

उत्तर

हॉ।

   

प्रश्न-9

किसी व्यापार का अन्तरण (Transfer) होने पर रजिस्ट्रेशन के दायित्व को समझाईये?

उत्तर

गुड्स एवं सर्विस टैक्स अधिनियम, 2016 की अनुसूची-III (दायित्व का पंजीकृत किया जाना) के पैराग्राफ 3 के अनुसार यदि किसी करयोग्य व्यक्ति द्वारा चलाया गया व्यापार किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांस्फर किया जाता है तो क्रेता (Transferee) ट्रांस्फर की तारीख से पंजीकृत किये जाने के लिये दायी होगा।

   

प्रश्न-10

जो व्यवहारी/निर्धारिती पहले से ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर/वैट के अधीन पंजीकृत है, क्या उन्हें गुड्स एवं सर्विस टैक्स अधिनियम के अन्तर्गत नया पंजीयन लेना होगा?

उत्तर

नहीं। जीएसटीएन (GSTN) ऐसे व्यवहारियों/निर्धारितियों को जीएसटीएन नेटवर्क में प्रवजित (migrate) करेंगी और उन्हें जीएसटीआईएन नम्बर और पासवर्ड जारी करेगी। इस हेतु उन्हें विहित समयावधि के भीतर वांछित सूचना एवं दस्तावेज प्रस्तुत  करने होंगे। विफल रहने पर जीएसटीआईएन नम्बर रद्द कर दिया जायेगा।
ऐसे सेवा कर निर्धारिती जिनके पास केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रेशन (Centralized registration) है, उन्हें उन राज्यों में जहां उनका व्यापार है, नया पंजीयन लेना होगा।

   

प्रश्न-11

क्या जाब वर्कर (Job-worker) को गुड्स एवं सर्विस टैक्स अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है?

उत्तर

नहीं। धारा 43क में इस प्रकार की कोई शर्त विहित नहीं है।

 

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